दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्नाव बलात्कार मामले में पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत दी

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दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्नाव बलात्कार मामले में पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत दी। अपील लंबित रहने तक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा निलंबित, हाईकोर्ट का आदेश। कोर्ट ने सेंगर को पीड़िता के 5 किलोमीटर के दायरे में आने पर रोक लगाई। जमानत अवधि के दौरान सेंगर को दिल्ली में रहने और हर सोमवार पुलिस को रिपोर्ट करने का निर्देश। हाईकोर्ट की चेतावनी— किसी भी शर्त के उल्लंघन पर जमानत रद्द की जाएगी।

ट्रायल कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में सेंगर को आजीवन कारावास और 25 लाख रुपये जुर्माने की सजा दी थी।वर्ष 2017 में नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म का मामला, पीड़िता को 60 हजार रुपये में बेचे जाने का आरोप।

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