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ईडी के समन मामले में अरविंद केजरीवाल बरी

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नई दिल्ली, 22 जनवरी (हि.स.)। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से समन पर पेश नहीं होने के मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी की ओर से जारी समन के मामले में बरी कर दिया है। एडिशनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास पारस दलाल ने केजरीवाल को बरी करने का आदेश दिया।

दरअसल, ईडी ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के पहले ईडी ने केजरीवाल के पूछताछ के लिए जारी समन पर पेश न होने के चलते दो शिकायतें कोर्ट में दाखिल की थी। केजरीवाल के खिलाफ ये मामला ईडी के समन की अवहेलना करने का है। ये शिकायत केजरीवाल के खिलाफ उनकी गिरफ्तारी से पहले दायर की थी।

ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ दो शिकायतें की थी। 7 फरवरी, 2024 को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की पहली शिकायत पर संज्ञान लेते हुए केजरीवाल को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया था। दिल्ली आबकारी घोटाला के मामले में ईडी ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को 4 अक्टूबर, 2024 को उनके सरकारी आवास पर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। ईडी ने इस मामले में मनीष सिसोदिया को 9 मार्च, 2023 को पूछताछ के बाद तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। सिसोदिया को पहले सीबीआई ने 26 फरवरी, 2023 को गिरफ्तार किया था। इस मामले में केजरीवाल, सिसोदिया और संजय सिंह समेत सभी आरोपितों को जमानत मिल चुकी है।

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