दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखे बेचने और जलाने की अनुमति

Date:

सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली से पहले दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखे बेचने और जलाने की अनुमति दी है। यह अनुमति 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक के लिए है।

सीजीआई बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन ने कहा कि हमने सॉलिसिटर और एमिकस के सुझावों पर विचार किया है। हमने देखा है कि इंडस्ट्री को चिंता है। पारंपरिक पटाखों की स्मगलिंग होती है। उससे ज्यादा नुकसान होता है। हमें एक बैलेंस्ड तरीका अपनाना होगा। हरियाणा के 22 जिलों में से 14 जिले एनसीआर में आते हैं। कोर्ट ने कहा कि पेट्रोल टीमें पटाखे बनाने वालों की रेगुलर जांच करेंगी और उनके क्यूआर कोड साइट पर अपलोड करने होंगे।

ज्ञातव्य है कि बैन लगाते समय कोविड पीरियड को छोड़कर एयर क्वालिटी में ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था। अर्जुन गोपाल केस में फैसले के बाद ग्रीन क्रैकर्स का कॉन्सेप्ट लाया गया। छह सालों में ग्रीन क्रैकर्स ने एमिशन को काफी कम कर दिया है। इसमें एनईईआरआई का भी योगदान रहा है। 14.10.2024 से 1.1.2025 तक इन्हें बनाने पर पूरा बैन लगा दिया गया।

कोई जवाब दें

कृपया अपनी टिप्पणी दर्ज करें!
कृपया अपना नाम यहाँ दर्ज करें

पोस्ट साझा करें:

सदस्यता लें

spot_imgspot_img

लोकप्रिय

इस तरह और भी
संबंधित

बोर्ड परीक्षा देने जा रहे छात्रों की बाइक ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकराई

तीन की मौत, मुख्यमंत्री ने जताया दुख लखनऊ, 23 फ़रवरी...

वेद और बुद्ध के बीच संवाद की परंपरा

दीपक कुमार द्विवेदी पश्चिम, क्रिश्चियनिटी और वामपंथी बौद्धिक प्रवृत्तियों में...

अमेरिकी शुल्क में बदलाव के असर पर टिप्पणी करना अभी जल्दबाजी

केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों की निर्मला सीतारमण...

बढ़ता ही जा रहा है बंजरपन का रकबा

बाल मुकुन्द ओझा                                                                                               भूमि के बंजर होने की समस्या...
hi_INहिन्दी