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केंद्र सरकार ने राज्यों में पात्र ग्राम पंचायतों, ब्लॉक पंचायतों और जिला पंचायतों को धनराशि जारी की

केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-2025 और 2025-26 के दौरान ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग (15 वें एफसी) अनुदान के अंतर्गत राज्यों में पात्र ग्राम पंचायतों, ब्लॉक पंचायतों और जिला पंचायतों को धनराशि जारी की है।

15 वें वित्त आयोग के अंतर्गत अनुदान राज्यों द्वारा प्रस्तुत अनुदान हस्तांतरण प्रमाणपत्र (जीटीसी) और आरएलबी तथा राज्यों द्वारा सभी अनिवार्य पात्रता शर्तों की पूर्ति के आधार पर आरएलबी को जारी किए जाते हैं, जैसा कि वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 14.07.2021 के पत्र के माध्यम से जारी 15 वें वित्त आयोग ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों के कार्यान्वयन के लिए परिचालन दिशानिर्देशों में निर्धारित किया गया है।

14 वें वित्त आयोग (वित्त वर्ष 2015-16 से 2019-20) और 15 वें वित्त आयोग (वित्त वर्ष 2020-21 से 2025-26) के अंतर्गत अनुदानों के राज्यवार आवंटन और रिलीज से संबंधित विवरण अनुबंध-I और अनुबंध-II में संलग्न हैं।

केन्द्र सरकार लाभार्थी राज्यों में ऐसे अनुदानों के माध्यम से वित्तपोषित परियोजनाओं से सीधे लाभान्वित होने वाले परिवारों या व्यक्तियों की संख्या के संबंध में आंकड़े एकत्र नहीं करती है।

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